हमीरपुर भ्रष्ट्रचार अधिकारियों का मामला पहुंचा थाने
बीबीसीखबर, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)Updated 08-08-2018

सुष्मिता शुक्ला बीबीसी खबर
आरटीआई में हुए खुलासे के बाद परिषद हमीरपुर के अधिकारियों पर भ्रष्ट्राचार और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया गया है।हमीरपुर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 13 ;2द्ध और भादंसं की धारा 420ए 467ए 120 बी और 34 के तहत केस दर्ज किया है। हमीरपुर का यह तीसरा मामला है इसके पहले भी प्रशासन में दो और मामले दर्ज कराये थे।

लगातार धोखाधड़ी के आरोप में तीन मुकदमे दर्ज होने के बाद नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों व पूर्व अधिकारियों की मुश्किल बढ़ गई है। शिकायतकर्ता वासुदेव नंदन के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में वर्ष 2007.08 में सामुदायिक भवन का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया गया था। निमार्ण की रिपोर्ट तैयार करके जो दी गई है उसमें बहुत सी चीजे इधर से उधर की गई है जिसकी जांच के बाद शिकायतकर्ता द्वारा नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाया। लेकिन हर बार उन्हें मामले का शीघ्र निपटारा करने का आश्वासन दिया जाता रहा। काफी समय तक जब कोई कार्रवाई नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा अमल में नहीं लाई गईए तो संबंधित मामले की शिकायत निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला से की गई।हमीरपुर के पुलिस अधिक्षक ने बताया कि बलवीर सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर हमीरपुर के अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्ट्राचार का मामला दर्ज तो हुआ लेकिन गलत रिपोर्ट देकर उसे काफी दिन के लिए टाल दिया जाता हैं
इसके उपरांत संबंधित मामले की शिकायत पुलिस विभाग में की गईए लेकिन पुलिस द्वारा भी जब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गईए तो संबंधित मामले में कार्रवाई करने के लिए शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली व न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया। जिस पर मुख्य दंडाधिकारी हमीरपुर ने नप के अधिकारी व पूर्व कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।